जीएसटी दरों में कटौती: आम आदमी को बड़ी राहत
आम आदमी को बड़ी राहत
जीएसटी दरों में कटौती: आम आदमी को बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में कटौती का फैसला आम आदमी और मध्यमवर्ग को सीधा लाभ पहुंचाएगा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में दो-स्तरीय कर ढांचा (5% और 18%) को मंजूरी दी गई। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
जीएसटी दरों में कटौती: आम आदमी को बड़ी राहत
सीतारमण ने बताया कि पहले 18% और 12% की दर पर आने वाले कई घरेलू सामान अब केवल 5% की दर पर मिलेंगे। इसमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू वस्तुएं शामिल हैं। इन सामानों की कीमतें घटने से आम उपभोक्ता को बड़ी राहत मिलेगी।
इसके अलावा, UHT मिल्क, पनीर और सभी भारतीय ब्रेड्स को जीरो टैक्स (Nil rate) श्रेणी में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि ये उत्पाद अब टैक्स मुक्त होंगे। यह निर्णय विशेष रूप से मध्यमवर्ग और सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी साबित होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी सुधारों और दर कटौती का संकेत दिया था। उसी घोषणा को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने दरों में बदलाव की जानकारी दी।
बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सभी राज्यों ने दरों में कमी पर सहमति जताई। वहीं, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी कहा कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है और इससे देशभर में कर संरचना सरल होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से घरेलू खपत में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। FMCG सेक्टर और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री में इजाफा होने की संभावना है।
सरकार के इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा बल्कि टैक्स कंप्लायंस भी आसान होगा। कम दरों के कारण कर चोरी की संभावना घटेगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।
कुल मिलाकर, यह दर कटौती मध्यमवर्गीय परिवारों और आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार को उम्मीद है कि इससे महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण मिलेगा।