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जीएसटी दरों में कटौती: आम आदमी को बड़ी राहत

जीएसटी दरों में कटौती: आम आदमी को बड़ी राहत

जीएसटी दरों में कटौती: आम आदमी को बड़ी राहत

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल बैठक में बड़ा ऐलान किया। अब देशभर में नई जीएसटी दरें (New GST Rates) लागू होंगी, जिससे आम आदमी और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी।

✅ जीएसटी दरों में कटौती: आम आदमी को बड़ी राहत जीएसटी काउंसिल मीटिंग और नई दरें

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जीएसटी का नया ढांचा दो-स्तरीय (Two-Tier) होगा –

  • 5%

  • 18%

यह नई जीएसटी स्लैब (New GST Slabs) 22 सितंबर से लागू होंगी।

✅ किन वस्तुओं पर घटा टैक्स?

पहले 12% और 18% टैक्स वाली कई वस्तुओं को अब 5% जीएसटी के दायरे में लाया गया है।
इसमें शामिल हैं:

  • हेयर ऑयल

  • साबुन, शैम्पू

  • टूथपेस्ट, टूथब्रश

  • साइकिल

  • टेबलवेयर और किचनवेयर

इन बदलावों के बाद FMCG और घरेलू सामान की कीमतें घटेंगी।

✅ किन उत्पादों पर जीरो टैक्स?

कुछ आवश्यक वस्तुओं को पूरी तरह जीएसटी मुक्त (Nil Rate) कर दिया गया है:

  • UHT मिल्क

  • पनीर

  • भारतीय ब्रेड्स

✅ कार, बाइक और सोने पर जीएसटी

  • जीएसटी ऑन कार्स (GST on Cars): नई कारों पर अब भी 18% टैक्स लागू रहेगा।

  • जीएसटी ऑन बाइक्स (GST on Bikes): दोपहिया वाहनों पर भी मौजूदा टैक्स दर जारी रहेगी।

  • जीएसटी ऑन गोल्ड (GST on Gold): सोने पर 3% जीएसटी यथावत रखा गया है।

  • सीमेंट पर जीएसटी (GST on Cement): सीमेंट पर टैक्स में फिलहाल कोई कटौती नहीं की गई है, यह 28% पर ही रहेगा।

✅ हेल्थ और इंश्योरेंस पर टैक्स

  • हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी (GST on Health Insurance): 18% टैक्स पहले जैसा ही जारी रहेगा।

  • इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी (GST on Insurance): इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

✅ जीएसटी सुधार (GST Reforms 2.0)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर Next Gen GST Reforms का संकेत दिया था। इस दिशा में यह दर कटौती जीएसटी 2.0 की ओर एक कदम मानी जा रही है।

बैठक के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि सभी राज्यों ने दर कटौती का समर्थन किया

✅ आम आदमी के लिए राहत

इन बदलावों से –

  • घरेलू बजट पर बोझ कम होगा

  • खपत (Consumption) बढ़ेगी

  • टैक्स चोरी में कमी आएगी

  • अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा

जीएसटी परिषद की बैठक – तिथि और संदर्भ

  • बैठक आज, 3 सितंबर 2025 को हुई, और इसे दो दिनों (3–4 सितंबर) के लिए आयोजित किया गया था Samayam Telugumint

  • नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी—यह तारीख शिवरात्रि महत्व की है The Times of IndiamintIndia Today


मुख्य जीएसटी सुधार – “GST 2.0”

  1. स्लैब की संख्या घटा कर दो: पुराने चार (5%, 12%, 18%, 28%) की जगह अब केवल 5% और 18% दो ही सामान्य स्लैब रहेंगे The Economic TimesReutersThe Economic Times+1

  2. 40% की नई विशेष स्लैब: “सिन और लग्ज़री गुड्स” जैसे कि पान मसाला, शराब/तंबाकू उत्पाद, बड़ी कारें (₹50 लाख से ऊपर), और वायु अंतर्राष्ट्रीय पेय (शुगरयुक्त) पर लागू होगी Financial TimesThe Economic TimesIndia Todaymintwww.ndtv.com

  3. स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी माफ़: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा — जैसे टर्म लाइफ, ULIP, फ़ैमिली फ्लोटर आदि — अब 0% जीएसटी पर उपलब्ध होंगे (पहले 18% था) The Times of IndiaThe Economic TimesIndia Today


आम आदमी को राहत – कौन-कौन सी चीजें सस्ती होंगी?

वस्तुओं पर राहत (5% स्लैब में स्थानांतरण)

  • नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, बटर, घी आदि 18% या 12% से 5% स्लैब में स्थानांतरित किये गए mint

  • UHT दूध, पनीर, भारतीय रोटियाँ आदि वस्तुएँ 5% से पूरी तरह जीरो टैक्स पर लाई गईं mint

  • सौंदर्य और दैनिक उपयोग की चीज़ें: हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, किचनवेयर, कृषि उपकरण आदि mintwww.ndtv.com

निर्माण और मोटर वाहन क्षेत्र

  • सीमेंट, छोटे कार (≤1,200 cc पेट्रोल / ≤1,500 cc डीज़ल, लंबाई ≤4m), 300 cc से कम मोटरसाइकिलें, ऑटो पार्ट्स, थ्री-व्हीलर, बस/ट्रक/एम्बुलेंस आदि अब 18% स्लैब में आयेंगे mintHindustan TimesAutocar IndiaThe Economic Times

  • खास तौर पर:

    • छोटी कारें, 350cc से कम बाइक: अब 18% तक जीएसटी (पहले 28%) The Economic TimesHindustan Times

    • बड़ी कारें / लग्ज़री SUV / 350cc से ऊपर बाइक: अब 40% स्लैब लागू होगी The Economic TimesHindustan TimesSpinny

    • इलेक्ट्रिक वाहन: अब भी 5% स्लैब में बने रहेंगे Hindustan Times

दैनिक जीवन व वस्तुओं पर राहत

  • फुटवियर अब ₹25,000 तक कीमत में 5% स्लैब में आएगा (पहले ₹1,000 तक था) The Financial Express

  • रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रक्रियाओं में सुधार: उदाहरण के लिए, गैर-जोखिम वाले व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन 3 दिनों में, एक्सपोर्टर्स को 7 दिनों में रिफंड प्रोविजनल The Financial Express


कुल मिलाकर क्या असर होगा?

  • उपभोक्ताओं और मध्यम वर्ग को सीधी राहत — दैनिक उत्पाद, खाने-पीने की चीज़ें, छोटे वाहनों और बीमा में करों में भारी राहत।

  • अर्थव्यवस्था में उत्साह — लागत कम होने से खर्च बढ़ने और आर्थिक वृद्धि की उम्मीद।

  • राजस्व पर असर — अनुमानित राजस्व हानि ₹93,000 करोड़ तक हो सकती है; कुछ राज्यों ने इस पर चिंता जताई है The Financial ExpressHindustan Times


सारांश तालिका

श्रेणी पहले का स्लैब नए स्लैब / स्थिति लागू तिथि
सामान्य वस्तुएँ, दैनिक उपयोग 12%, 18% → 5% 5% स्लैब 22 सित॰ 2025
गैर-आवश्यक वस्तुएँ, मोटर वाहन, सीमेंट 28% → 18% 18% स्लैब 22 सित॰ 2025
“सिन और लग्ज़री” वस्तुएँ 40% स्लैब 22 सित॰ 2025
हेल्थ & लाइफ बीमा 18% → 0% जीरो जीएसटी 22 सित॰ 2025