आयकर रिटर्न (ITR) की तारीख बढ़ी: अब 15 सितम्बर तक फ़ाइल करें
आयकर रिटर्न अब 15 सितम्बर तक फ़ाइल करें
आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की तारीख बढ़ी – वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घोषणा की है कि ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितम्बर 2025 कर दी गई है। इसका फायदा खासकर सैलरीड व्यक्ति, पेंशनधारक और छोटे व्यवसायियों को मिलेगा जो ऑडिट के दायरे में नहीं आते।
आयकर रिटर्न क्यों बढ़ाई गई ITR फाइलिंग की तारीख?
CBDT के सर्कुलर नंबर 06/2025 के अनुसार ITR फॉर्म्स और यूटिलिटी अपडेट में देरी, आयकर पोर्टल पर तकनीकी बदलाव और करदाताओं को समय देने के लिए यह फैसला लिया गया। आयकर विभाग चाहता है कि अधिक से अधिक लोग समय पर ITR ई-फाइलिंग कर सकें।
आयकर रिटर्न किन्हें कब तक ITR फाइल करनी है?
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15 सितम्बर 2025 तक – सभी व्यक्तिगत करदाता, HUF, सैलरीड लोग और नॉन-ऑडिट केस।
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31 अक्टूबर 2025 तक – ऐसे व्यवसाय/पेशेवर जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी है।
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30 नवम्बर 2025 तक – ट्रांसफर प्राइसिंग केस और सेक्शन 92E रिपोर्ट वाले करदाता।
देरी से ITR फाइल करने पर पेनल्टी
यदि आप 15 सितम्बर की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तब भी आप बेलटेड रिटर्न 31 दिसम्बर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन –
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आय 5 लाख से अधिक होने पर लेट फीस ₹5,000 तक लग सकती है।
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5 लाख से कम आय पर लेट फीस ₹1,000 होगी।
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देरी से रिफंड मिलने और लॉस कैरी फॉरवर्ड न होने का भी खतरा रहता है।
ITR फाइल करने के टिप्स
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आयकर पोर्टल पर लॉगिन कर सही ITR फॉर्म चुनें।
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फॉर्म 26AS, AIS/TIS में दिख रहे सभी TDS डिटेल्स चेक करें।
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फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें ताकि रिटर्न वैध हो।
आयकर रिटर्न आगे और बढ़ेगी डेडलाइन?
फिलहाल 15 सितम्बर 2025 के बाद कोई नई एक्सटेंशन की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कई टैक्स प्रोफेशनल्स और ट्रेड बॉडीज़ तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सलाह यही है कि आखिरी वक्त का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ITR फाइल करें।
| श्रेणी | अंतिम तिथि | पेनल्टी / नोट्स |
|---|---|---|
| नॉन-ऑडिट करदाता | 15 सितम्बर 2025 | समय पर फाइल करें, वरना ₹5,000 तक लेट फीस। |
| ऑडिट केस | 31 अक्टूबर 2025 | ऑडिट रिपोर्ट के बाद ITR फाइल अनिवार्य। |
| ट्रांसफर प्राइसिंग केस | 30 नवम्बर 2025 | सेक्शन 92E रिपोर्ट ज़रूरी। |
| बेलटेड रिटर्न | 31 दिसम्बर 2025 | देरी पर पेनल्टी, रिफंड में देरी संभव। |
? टिप: समय रहते आयकर पोर्टल पर ई-फाइलिंग और ई-वेरिफिकेशन करें।